झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं की CID जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज न होने और दोबारा परीक्षा नहीं कराने के निर्णय पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि योग्य और निर्दोष अभ्यर्थियों का भरोसा बनाए रखने के लिए जांच निष्पक्ष और प्रभावी होनी चाहिए। मामले की आगे की कार्रवाई आधिकारिक आदेश और जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस कानूनी रिपोर्ट — https://indianexpress.com/article/legal-news/jharkhand-high-court-cid-probe-teacher-recruitment-scam-10859852/


