झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CID जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश के बाद भर्ती से जुड़े दस्तावेजों, चयन प्रक्रिया और शिकायतों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच के निष्कर्ष से आगे की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उम्मीदवारों को आधिकारिक विभागीय सूचना का इंतजार करने की सलाह है। स्रोत: झारखंड हाईकोर्ट आदेश पर मीडिया रिपोर्ट, 3 सितंबर 2026।


