पटना: बिहार सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अधिक श्रेणी के मामलों की जांच के लिए स्थायी सहमति देने संबंधी नई अधिसूचना जारी की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, साइबर अपराध और भ्रष्टाचार निवारण कानून से जुड़े मामले शामिल हैं।
नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और निजी व्यक्तियों से जुड़े मामलों में CBI का दायरा बढ़ेगा। हालांकि बिहार सरकार के कर्मचारी या राज्य से जुड़ी संस्थाओं के विरुद्ध जांच के लिए पहले की तरह राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक रहेगी।
सरकार का यह निर्णय जांच एजेंसी को कई मामलों में तेजी से कार्रवाई की सुविधा देता है, जबकि राज्य कर्मियों से संबंधित मामलों पर प्रदेश का नियंत्रण बना रहता है। अदालत द्वारा निर्देशित CBI जांच पर इस व्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
स्रोत: बिहार गृह विभाग की अधिसूचना और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।


