PF क्या होता है ? पीएफ कितना कटता है ? पीएफ कितना मिलता है ?

यदि आप एक नौरकीपेशा व्यक्ति है तो आपका भी PF जरूर काटता होंगा। देश के संघठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का पीएफ में पैसा जमा जरूर होता है। ऐसे में यदि आप भी यह जानना चाहते है की पीएफ क्या होता है ? (PF Kya hota hai) पीएफ कितना कटता है ? (PF Kitna Percent Katta Hai) पीएफ कितना मिलता है ? (pf kitna milta hai) तो आपको इस पोस्ट को पूरा पढ़ना होंगा।

PF Kya hota hai पीएफ क्या होता है ?

पीएफ (PF) का पूरा नाम है प्रोविडेंट फंड (Provident fund) होता है। जिसका देखरेख EPFO यानि की कर्मचारी भविष्य निधि संघठन के द्वारा किया जाता है। इसे पीएफ (PF), ईपीएफ (EPF) या (ईपीएफओ) EPFO जैसे नामो से भी जाना जाता है। यह देश की सबसे बड़ी कर्मचारीयो को सुरक्षा और पेंशन देने वाली सरकारी संस्था है।

ईपीएफओ EPFO के नियम ऐसे कंपनियों और संस्थाओ पर लागु होते है जंहा 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते है। ऐसी कंपनी या संस्था में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को अपने वेतन से पैसे कटवाकर पीएफ (PF) में जमा करवाना होता है। इतने ही पैसे उस कंपनी के द्वारा, कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किये जाते है।

ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है और वर्तमान में EPFO सदस्यों से संबंधित 24.77 करोड़ खातों (वार्षिक रिपोर्ट 2020-21) का रख रखाव EPFO कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना दिनांक 15 नवम्बर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया। और वर्तमान में भी EPFO 1952 अधिनियम लागु है।

PF Kitna Percent Katta Hai पीएफ कितना कटता है ?

अब कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल होता है की PF Kitna Percent Katta Hai पीएफ कितना कटता है ? तो मै आपको बता देना चाहता हूँ की, ईपीएफओ (EPFO) के नियमानुसार ऐसे सभी कंपनी, संस्था और ऑर्गेनाइजेशन जिनमे 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते है। EPFO के अंतर्गत आते है।

ऐसे कर्मचारियों को अपने वेतन (बेसिक और डीए) से 12% पैसा पीएफ में जमा करवाना होता है। और इतना ही 12% उस कम्पनी के द्वारा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किये जाते है। जिसमे से 8.33% पैसा कर्मचारी के EPF खाते में जमा होते है और शेष 3.67% पैसे कर्मचारी के EPS (employee pension scheme) के रूप में जमा होते है। इस तरह से कर्मचारी की वेतन का 12% हिस्सा कर्मचारी को पीएफ (PF) में जमा करवाना होता है। अर्थात कर्मचारी की वेतन (बेसिक और डीए) से 12% पीएफ काटता है।

जिसमे EPF खाते के जमा पैसो का 75% तक कर्मचारी नौकरी शुरू रखते हुए भी निकाल सकता है। और नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी इस पुरे पैसे को निकाल सकता है। लेकिन EPS खाते में जमा पैसे को कर्मचारी 10 साल से कम की नौकरी पर ही निकाल सकता है। क्योकि यदि कर्मचारी 10 वर्ष से ज्यादा पीएफ में अंशदान कर लेता है तो उसे इस जमा पैसो का रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है।

PF kitna milta hai पीएफ कितना मिलता है ?

दोस्तों अब आप जान चुके होंगे की PF kya hota hai पीएफ क्या होता है ? और PF kitna katta hai पीएफ कितना काटता है ? लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा की यदि हम नौकरी छोड़ते है तो हमें हमारा पीएफ का पैसा कब कैसे और कितना मिलेगा ?

दोस्तों आप जब भी नौकरी छोड़ते है उसके दो महीने बाद आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते है। यहाँ आपको आपके पीएफ में जमा पैसो के साथ साथ उसपर लगभग 8.10% ब्याज भी मिलता है। इसके लिए आपको फॉर्म 19 भरना होता है। जो आप ऑनलाइन भी भर सकते है।

इसके अलावा यदि आपकी नौकरी 6 महीने से अधिक की है या 10 साल से कम की है ऐसे में आप अपने EPS का भी पूरा पैसा निकाल सकते है। जिसके लिए आपको फॉर्म 10C भरने की जरुरत होती है। लेकिन यदि आपने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है पीएफ में अपना अंशदान जमा करवाया है। ऐसे में आपको EPS का पैसा नहीं मिलता है। क्योकि फिर जब आपकी उम्र 58 वर्ष की हो जाती है तब आपको इन जमा पैसो के हिसाब से पेंशन मिलती है। जो वर्तमान में 1000/- से लेकर 7500/- प्रति महीने तक हो सकती है।

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